पीएम आवास योजना: के लिए सरकार ने बनाएं नए नियम, जान लें वरना रद्द होगी आवंटन

पीएम आवास योजना: देश के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार नई-नई योजनाएं लाती ही रहती हैं | इन्ही में से एक हैं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपको बता दें की इस योजना को पीएम आवास योजना के नाम से भी लोग जानते हैं, इया योजना के तहत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को घर आवंटन किया जाता हैं| पीएम आवास योजना के लिए सरकार द्वारा नए नियम लायें गएँ हैं, जिन्हें जानना PM Awas Yojana के लाभार्थियों के लिए आवश्यक हैं| आइए अब इस योजना पीएम आवास योजना नए नियम के बारें में विस्तार रूप से आपको जानकारी देते हैं |

पीएम आवास योजना क्या हैं?

PM Awas Yojana बोलें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वालें उन लोगों के लिए शुरू किए गए जो गरीब और कमजोर वर्ग से आते हैं| इस योजना की शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 जून, 2015 को किया गया | इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को घर/ निवास उपलब्ध कराना हैं| यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए शुरू की गई हैं| आपको बता दें की इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास रहने के लिए घर नही हैं जो झुग्गे-झोपड़ियों में अथवा कच्चे घर में रहते हैं |

जानें क्या हैं पीएम आवास योजना के नए नियम

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पीएम आवास योजना में बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव में यह स्पष्ट किया गया है की अगर आपको प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ हैं तो ये जरुर जान लें की इस आवास में पाच साल रहना अनिवार्य हैं| ऐसा न होने पर आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, जिन आवासों का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट अभी टू लीज कराकर दिया जा रहा हैं, या फिर जो ये अग्रीमेंट भविष्य में कभी कराएँगे वो रजिस्ट्री नही हैं. क्योंकि सरकार पांच साल ये देखेगी की अपने इन आवासों का इस्तेमाल किया हैं या नही | 5 साल रहने के बाद ही अग्रीमेंट को लीज डीड में बदल दिया जाएगा |

पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव जान लें वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन

प्रधानमंत्री आवास योजना, नए नियम के अनुसार यदि किस व्यक्ति को घर आवंटित किया गया हैं और उसकी मृत्यु हो जाती हैं, तो नियम के अनुसार वह आवंटित घर किसी दुसरे को नही बल्कि परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित किया जाएगा. इस अग्रीमेंट के तहत उस व्यक्ति को 5 सालों तक इस घर में रहना होगा | उसके बाद रजिस्टर्ड अग्रीमेंट को लीज डीड में बदल दिया जाएगा |

ऐसे करें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन

यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको pmayg.nic.in के वेबसाइट पर जाना होगा | इसके बाद डाटा एंट्री का बटन मिलेगा उस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पंचायत तथा ब्लॉक स्तर से मिला हुआ यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करना होगा | लॉग इन करने के बाद आपके सामने पीएम आवास योजना आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा उसके बाद आसानी से आवेदन कर सकते हैं |

प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में नाम देखें

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