सभी लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी चाहते हैं. और हम सभी जानते है की आराम की जिंदगी की लिए पैसो का होना कितना जरुरी हैं | बिना पैसो के आप आराम की जिंदगी कल्पना भीं नही कर सकते हैं | इसके लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम का आरंभ किया गया हैं | आज के इस पोस्ट में नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ी सभी बातें बताने जा रहे हैं | जैसे की नेशनल पेंशन स्कीम क्या हैं?, इससे लोगों का क्या लाभ हैं?, विशेताएँ, पात्रता, जरुरी कागजात, आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर आदि | तो दोस्तों यदि आप National Pension Scheme के बारे में Hindi में जानना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें|
National Pension Scheme in Hindi
National Pension Scheme (NPS) एक सरकारी निवेश की स्कीम हैं | इस स्कीम के अंतर्गत logo को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती हैं | यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया | फिर 2009 से स्कीम सभी केटेगरी के लिए खोल दी गई | अब कोई भी व्यक्ति अपने कार्यरत जीवन में पेंशन खाते में योगदान दे सकता हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकता हैं |
National Pension Scheme Highlight in Hindi | |
योजना का नाम | नेशनल पेंशन स्कीम |
शुरू किया गया | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
NPS का उदेश्य | रिटायरमेंट के बाद निवेशको को पेंशन प्रदान करना |
योजना की स्थिथि | Active/ चालू |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
रिटायरमेंट के बाद ऐसे बन सकते हैं करोड़पति
अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद करोड़पति बनना चाहते है तो आपको NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में आपको रोजाना (Daily) 74 रू जमा करने होते हैं | यानि की महिना में आपको 2220 जमा करने होते हैं | इस तरह से आप अगर 40 सालों में कैलकुलेट करे तो 10.65 लाख रुपयों का आप निवेश करेंगे | अब इस पर अनुमानित रिटर्न 9 प्रतिशत मानिए | इस तरह आपको मच्युरिटी पर कुल 1.02 करोड़ रूपये मिलेंगे | और साथ ही आपकी टैक्स सेविंग भी होगी | आप इस दौरान में 3.21 लाख रूपये की टैक्स सेविंग कर सकेंगे |
पेंशन कितना मिलेगा?
आपको बता दे की 1.02 करोड़ रूपये आप एक साथ नही निकल सकेंगे | इसमें से आपको 60 प्रतिशत पैसे निकलने की अनुमति होगी | बाकी के 40 प्रतिशत पैसा एन्यूटी प्लान में जमा होगा, जिससे आपको पेंशन मिलेगी | इस तरह 61.59 लाख रू आप एक साथ निकल पाएंगे, जबकि 41 लाख रूपये एन्यूटी प्लान में जायेंगे | इससे आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 27000 रू की पेंशन मिलेगी |
National Pension Scheme New Update
अब नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत भौतिक रूप से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को पंजीकृत किया जाता था | जो केन्द्रीय रिकॉर्ड कंपनी एजेंसी या फिर सरकारी के नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई गई ऑनलाइन मोड्यूल के माध्यम से किया जाता था | अब पेंशन फण्ड नियामक और विकास पधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन सुविधा आरंभ की जा रही हैं | इसके अंतर्गत अब कर्मचारी अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोल पाएंगे | ऑनलाइन प्रक्रिया को ई-एनपीएस के नाम से जाना जाएगा | ई एनपीएस सीआर द्वारा होस्ट किया जाएगा | जिसके अंतर्गत सब्सक्राइबर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और एनपीएस के अंतर्गत अपना योगदान दे सकते हैं |
ई एनपीएस रजिस्ट्रेशन – enps Registration
enps के अंतर्गत सब्सक्राइबर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं और इसी के साथ PRAN नंबर भी जेनेरेट कर सकते हैं | वो सभी सब्सक्राइबर जिनका एनपीएस अकाउंट पहले से ही खुला हुआ हैं वह ई एनपीएस के माध्यम से भी अपना योगदान दे सकते हैं तथा अपना tier-2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं | प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी आधार ऑफलाइन ई केवाईसी के माध्यम से या फिर पैन तथा बैंक अकाउंट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं | ई एनपीएस के माध्यम से योगदान देने के लाभ कुछ इस प्रकार हैं:-
- अकाउंट ओपनिंग का खर्च बाख जाएगा क्यूंकि यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी |
- नोडल अधिकारीयों का काम आसान हो जाएगा |
- नामांकन पेपरलेस प्रक्रिया होगी |
- फॉर्म भरते समय आवेदन में गलती होने की संभावना कम होगी | क्यूंकि कर्मचारी खुद अपना फॉर्म भरेंगे |
- ज्यदा से ज्यदा एनपीएस अकाउंट आसानी से खुल पाएंगे |
नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ एवं विशेषताए
- इस स्कीम के निदेशको को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी
- यदि निदेशक एन्युटी की खरीद में निवेश किया है. तो निवेशक को पूरी तरह छुट दी जाएगी
- रू 50000 की अतिरिक्त Diduction Section 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती हैं |
- नेशनल पेंशन स्कीम का ग्राहक रूपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1) के तहत ग्रास इनकम का 10 फीसदी का टैक्स में Diduction क्लैम कर सकता हैं | सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख हैं |
- नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा रू6000 हैं |
- यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्युनतम सीमा जितना निवेश नही कर प् रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रिज कर दिया जाएगा और आपको अकाउंट अन्फ्रिज करवाने के लिए रू 100 की पेनालिटी भी देनी होगी |
- पहले इस सीमा में योगदान 10 फीसदी हुआ करता था जो की अब सरकार ने 10 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी कर दिया हैं |
- अगर निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती हैं तो पेंशन की राशी नोम्नी को दी जाएगी |
- भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट को पेंशन फण्ड रेगुलातरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग करने का फैसला किया हैं |
- National Pension Scheme के निदेशको को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उपलब्ध कराया जाता है जो 12 अंको का नंबर होता हैं | इस नंबर से निवेशक लेन देन कर सकते हैं |
Types of National Pension Scheme Account
National Pension Scheme में दो तरह के खाते है जो की कुछ इसप्रकार है:-
- टायर 1 – इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाय जायेंगे उन्हें वक़्त से पहले नही निकली जा सकती हैं | यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपको टायर टू (2) का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य हैं | जब आप स्कीम से बाहर हो जायेंगे तब ही इसके पैसे आप निकाल सकते हैं |
- टायर 2- इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको टायर वन का एक अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है | आप इसमें अपनी अच्छी के अनुसार पैसे या निकाल सकते हैं | यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य हैं |
NPS के लाभार्थी
निम्नलिखित लोग इस खाते में निवेश कर सकते हैं:-
- केंद्रीय सरकार कर्मचारी
- राज्य सरकार कर्मचारी
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- आम नागरिक
National Pension Scheme पात्रता मापदंड
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
- रेजिडेट नॉनरेजिडेट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं |
- स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशक की उम्र 18 से 60 साल के बिच होना चाहिए |
- केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता हैं |
NPS जरुरी दस्तावेज
अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहते है तो आपके पास ए निम्नलिखित दस्तावेजो का होना अनिवार्य हैं |
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र यह दसवी क्लास का सर्टिफिकेट
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
नेशनल पेंशन स्कीम से विड्रावल कैसे करें?
- यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम से विद्र्वल करना चाहते है तो आपको विड्रावल एप्लीकेशन पीओपी को सारे जरुरी दस्तावेजो के साथ सबमिट करनी होगी | विड्रावल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजो को जरुरत होगी |
- PAN Card
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- एक कैंसिल चेक
नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया ऑफलाइन
- सबसे पहले आपको पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेस खोजना होगा |
- अब आपको पीओपी से सब्सक्राइबर फॉर्म लेना होगा
- आपको इस सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी | आप सब्सक्राइबर फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं |
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजो को अटैच करना होगा |
- इसके बाद इस फॉर्म को पीवोपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में सबमिट करना होगा | आपको इस फॉर्म को केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करना होगा |
- अब आपको पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस से एक रेफेरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं |
- जब आप आवेदन करे तो आपको अपनी पहली कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करनी होगी | इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमे आपकी पेमेंट की सभी डिटेल्स होगी |
National Pension Scheme ऑनलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें |
- इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं |