बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: जैसा कि आपने जानते हैं कि हर मां बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो सके लेकिन उस प्रकार की शादी को करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपनी कन्या का विवाह अच्छी तरह से संपन्न करवा सके अगर आप बिहार में रहते हैं आप बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं अब आपके मन मे सवाल आएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे योग्यता क्या होगी अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को आखिर तक पढ़े आइए जाने-
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है-
बिहार मुख्यमंत्री कन्या योजना बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली एक जन कल्याणकारी योजना है जिसके तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर पैसे प्रदान करेगी ताकि वह अपनी कन्या का विवाह अच्छी तरह से कर सकते हैं |
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बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रमुख लाभ क्या है-
- बिहार कन्या योजना के तहत सरकार ₹5000 से लेकर 10000 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर परिवार वालों को देगी |
- योजना के तहत सरकार पैसे की राशि को कन्या के बैंक के अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करेगी
- समाज मे बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथा को रोकना कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है |
- योजना के द्वारा लड़कियों की शादी सही उम्र में आसानी से हो सकेगी जिसके लिए कोई दहेज 9भी नहीं देना पड़ेगा |
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बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए-
- वर और कन्या दोनों की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
- बिहार के मूल निवासी होने चाहिए |
- परिवार का BPL धारक होना चाहिए |
- कन्या के परिवार की सालाना आय 7000 से कम होनी चाहिए तभी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा |
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे-
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- लड़की की जन्मतिथि
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ का रंगीन फोटो
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
- देहज न देने का स्वप्रमाणित घोषणा
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है
- सबसे पहले आप इसके आधिकारिक वेबसाइट bihar.gov.in पर विजिट करें |
- आपके सामने इस वेबसाइट का आ जाएगा जहां आपको पर जाकर समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई देंगे।
- उनमें से आपको आपको बिहार कन्या विवाह योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- नए पेज पर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: आवेदिका का नाम, आवेदिका के पिता का नाम, माता का नाम, आयु, पति का नाम, पति की आयु, ईमेल id, स्थायी पता, बैंक की डिटेल्स आदि भरनी
- अब आप अपना आवेदन पत्र सबमिट कर देंगे
- इस प्रकार आप आसानी से ऑनलाइन बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं |