बकरी एवं भेड़ समेकित विकास योजना 2020 || Bihar Fund 2020
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना 2020 || बिहार बकरी एवं भेड़ विकास योजना पशुपालन विभाग
बिहार सारकार ने बिहार के निवासियों के लिए बकरी एवं भेड़ को पालने के लिए एक योजना निकाली हैं जिसका योजना का नाम हैं | समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना (प्रस्तावित) अंतर्गत निजी क्षेत्र में 20 बकरी और 1 बकरा को पालने की क्षमता एवं 40 बकरी 2 बकरा पलने की क्षमता के बकरी फार्म के अनुदान की योजना के आवेदन के लिए पूरी जानकारी इस पोस्ट में बताई गयी हैं |
इस योजना की स्थपना वित्तीय वर्ष 2020 – 2021 में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के अंतर्गत (20 बकरी +1 बकरा , 40 बकरी +2 बकरा ) पाल सकते है |
बिहार सारकार समान्य जाती के लाभुकों को 50% अनुदान एवं अनुसूचित जनजाति को 60% अनुदान बिहार सरकार देने की बात कही हैं |
इस योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी (38) जिलों के निवासी ले सकते हैं |
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का लाभ लेने के लिए प्रकाशन के पश्चात लिंक खुलने के 15 दिनों के भीतर आवेदक आवेदन पूर्ण कर ले आवेदन करने के लिए https://state.bihar.gov.in/ वेबसाइट पे जाकर आवेदक अपना आवेदन दे सकता इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के निम्नलिखित कागजात होने चाहिए |
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात:
- वांछित भूमि का लगान /रसीद /एलपीसी /लीज एकरारनामा /नजरि नक्सा |
- पासबुक (जिसमे प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ अंकित हो) |
- बकरी पालन में प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र |
- जाती प्रमाण पत्र |
- फोटो ,आधार ,पैन कार्ड,एवं आवास प्रमाण पत्र |
चयन प्रक्रिया:
वित्तीय वर्ष 2020 – 2021 में प्रस्तावित योजना एवं तत्कर्म में निर्गत किये जाने वाले कार्यनवयान अनुदेश के अलोक में लाभुकों का चयन किया जायेगा |
लाभुक का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा | लाभुक के चयन होने के पश्चात स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित करने तथा बकरी पलने में प्रसिचान प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी | आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा सौगात से बकरी फार्म स्थापित कर सकते है | बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वं की जाएगी | अनुदान की राशि चयनित लाभुक को दोनों स्थिति में देय होगा |
और जानकारी के लिए यहाँ: क्लिक करें
फार्म भरने के लिए यहाँ: क्लिक करें